Gurugram News: जन्मदिन पार्टी में मारपीट, चाकू से वार कर आंख फोड़ने वाला जिम संचालक गिरफ्तार
रोकी की आंख से खून बहने लगा, जिसके बाद उसके दोस्त उसे स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में नवीन ने उनकी स्कूटी रोक ली और रोकी व उसके दोस्तों को गाली देते हुए धमकी दी

Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस ने एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान मारपीट और चाकू से वार कर एक व्यक्ति की आंख फोड़ने के आरोप में एक जिम संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नवीन (उम्र 40 वर्ष) निवासी गांव नाथुपुर, जिला गुरुग्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया है।
घटना 09 जुलाई की रात की है। उप-निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, इंचार्ज पुलिस चौकी नाथुपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को 10.07.2025 को मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम से लड़ाई-झगड़े में लगी चोटों के इलाज के लिए एक व्यक्ति के दाखिल होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन पीड़ित उस समय बयान देने में असमर्थ था।

दिनांक 12 जुलाई को पुलिस टीम दोबारा पीड़ित रोकी से बयान लेने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंची। रोकी ने पुलिस को बताया कि 09 जुलाई को वह अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर (नाथुपुर) गया था। रात करीब 10 बजे उनके ही गांव नाथुपुर का रहने वाला नवीन भी वहां आ गया और उसके अन्य दोस्तों के साथ गाली-गलौज करने लगा। जब रोकी ने नवीन को समझाने का प्रयास किया और कहा कि वह बड़े हैं और जन्मदिन की पार्टी में गाली-गलौज करना गलत है, तो नवीन गुस्से में आ गया। उसने रोकी की आंख पर मुक्का मारा और अपनी जेब से एक चाकूनुमा नुकीला हथियार निकालकर उसके चेहरे व छाती पर कई वार किए।
रोकी की आंख से खून बहने लगा, जिसके बाद उसके दोस्त उसे स्कूटी पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में नवीन ने उनकी स्कूटी रोक ली और रोकी व उसके दोस्तों को गाली देते हुए धमकी दी कि “आज तो तेरे दोस्तों ने तुझे बचा लिया है, आइंदा मिला तो जान से मार देगा।” इसके बाद रोकी के दोस्तों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस थाना डी.एल.एफ. फेस-3, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
पुलिस टीम द्वारा पीड़ित की मेडिकल जांच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस वारदात में पीड़ित को लगी चोटों के कारण पीड़ित की आँख पूर्ण रुप से खराब हो गई। मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में धारा 118 (2) और 110 BNS (भारतीय न्याय संहिता) जोड़ी गईं।
उप-निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार और उनकी पुलिस टीम ने इस अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 23.07.2025 को आरोपी नवीन (40 वर्ष) को गांव नाथुपुर में तोताराम चौक के नजदीक से काबू कर गिरफ्तार किया। आगामी कार्यवाही के लिए आरोपी को 24.07.2025 को माननीय अदालत के समक्ष पेश कर 01 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया।

पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह गांव नाथुपुर में एक जिम का संचालन करता है और दिनांक 09.07.2025 को वह गांव नाथुपुर में ही एक जन्मदिन की पार्टी में गया था। उसने पार्टी में उपस्थित लड़कों के साथ गाली-गलौज हो गई थी, उपरोक्त अभियोग में पीड़ित ने उसको समझाने का प्रयास किया तो उसने गुस्से में आकर उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि उसके (आरोपी) खिलाफ पहले भी लड़ाई-झगड़ा करने के 02 अभियोग, अवैध वसूली करने का 01 अभियोग और जुआ खेलने/खिलाने के 01 अभियोग सहित कुल 04 अभियोग गुरुग्राम में अंकित हैं।

पुलिस टीम द्वारा आरोपी नवीन की निशानदेही पर उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया 01 चाकू भी आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 01 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड के उपरांत आज दिनांक 25.07.2025 को पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।











